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महिला हितग्राही को वापस मिले 6 हजार रूपए

 कलेक्टर को चौपाल के दौरान महिला हितग्राही सगुन कर्न ने बताया कि पीसीओ बृजेन्द्र खरे ने आवास योजना में पूर्व से निर्मित मकान अंतरण के एवज में 6 हजार रूपए लिए थे, जबकि महिला के नाम पर पूर्व से इंदिरा आवास स्वीकृत था। इस पर कलेक्टर ने तत्काल जपं सीईओ मजहर अली से महिला को 6 हजार रूपए की राशि वापस दिलवाई। महिला हितग्राही के परित्यक्ता होने पर कलेक्टर ने हितग्राही महिला के लिए उसके ससुर के खेत पर कपिलधारा कूप का निर्माण कराने के निर्देश दिए।


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