यूरिया और डीएपी अधिक कीमत में विक्रय करने पर दर्ज होगी एफआईआर
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने कहा है कि किसानों के लिए यूरिया और डीएपी की प्रति बोरी निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यूरिया की विक्रय दर 266 रूपए 50 पैसे और डीएपी की 1200 रूपए प्रति बोरी निर्धारित है।
छतरपुर जिले के सभी निजी विक्रेताओें, मार्कफेड के गोदाम और समितियों से किसान निर्धारित दर पर उर्वरक क्रय कर सकेंगे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को जांच के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। किसान उर्वरक के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायत तहसीलदार और एसडीएम को कर सकते हैं।
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