अबैध कट्टा कारतूस लिए पकडा गया जिला बदर उल्लंघन का आरोपी देवेन्द्रनगर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध किया रासुका की कार्यवाही
दिनांक 21.07.2021 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि एक आदतन अपराधी ने पुरानी बुराई को लेकर रास्ता रोककर बुरी बुरी गालिया देकर लाठी डंडा से मारपीट कर चोटे पहुचाई तथा जान से मारने की धमकी दी है उक्त रिपोर्ट पर थाना देवेन्द्रनगर मे अपराध क्र 310/2021 धारा 341, 294, 323, 506, 34 भादवि का कायम किया गया था। मामले का आरोपी थाना देवेन्द्रनगर का निगरानी बदमाश है तथा खतरनाक अपराधी होने के साथ आदतन अपराध करता रहता है जिसके थाना देवेन्द्रनगर एवं अन्य थानो मे पूर्व से कई जघन्य अपराध पंजीबध्द है। उपरोक्त आरोपी के अपराधिक कृत्यो से विधिमान्य व्यवस्था प्रभावित होने तथा सामान्य जन जीवन एवं लोक शान्ति का संकट उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना पाये जाने से श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना की अनुसंशा पर श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय पन्ना के आदेश क्र. 468/रीडर/2021 दिनांक 26.02.2021 द्वारा उक्त आरोपी को पन्ना सहित सीमावर्ती जिला दमोह,छतरपुर,सतना, कटनी एवं उत्तरप्रदेश के बांदा,चित्रकूट जिले की सीमाओ से छः माह की अवधी के लिये बाहर रहने का निष्कासन(जिला बदर) आदेश पारित किया था। जिसके परिप्रेक्ष्य मे आरोपी को दिनांक 13.03.2021 को विधिवत जिला बदर आदेश के पालन मे निष्कासित किया गया था। उपरोक्त आरोपी द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर बिना किसी बैध आदेश के चोरी छिपे वापस आकर फरियादी के साथ गाली गलौज कर गंभीर रूप से मारपीट किया था। जो आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्रनगर मे विधि अनुरूप प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री धर्मराज मीना द्वारा गंभीर अपराध के आरोपी एवं जिला बदर अपराधियो की चेकिग एवं मामले के आरोपी को दस्तयाब कर बैधानिक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे जो उपरोक्त आदेश के पालन मे तथा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी.के. एस परिहार एवं अनु. अधि. महोदय पन्ना श्री बहादुर सिह बरीबा के दिशा निर्देशन मे थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर धर्मेन्द्र कुमार सिह द्वारा एक टीम गठित कर मामले के आरोपी के विरूद्ध बैधानिक कार्यवाही हेतु पावंद कर उक्त टीम मे थाना देवेन्द्रनगर उप निरी सुरेन्द्र सिह परिहार, सउनि मान सिह, प्रआर. अनिल बागरी, आर. दिलीप शर्मा, संजय बघेल, राजू साहू, सत्यवीर सिंह को रवाना किया गया था जो दिनांक 21.07.2021 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त प्रकरण का आरोपी एवं जिला बदर का बदमाश फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट को वापस लेने की धमकी देकर पुनः मारपीट के लिये ढूंढ रहा है तथा बडागाव बंधा की ओर बेयर हाउस के पास खडा हैं। मुखबिर की सूचना पर हमराही स्टाफ एव साक्षीगणो के साथ वेयर हाउस रोड बंधा बडागांव पहुचकर घेराबंदी कर सूचना की तस्दीक की गई तो एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर साइकिल पर दिखा जो पुलिस को देखकर मोटर सायकिल सहित भागने लगा जिसे घेर कर रोका और हिकमतअमली से पुलिस हिरासत मे लेकर नाम पता पूछकर तलासी ली गई जो आरोपी से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं उसके पैन्ट की जेब से एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस लिये मिला जिसे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा कट्टा को खोलकर देखा तो उसमे एक जिन्दा 315 बोर का कारतूस बेरल मे लोड होना पाया गया जिसे बेरल से पृथक किया जाकर उक्त व्यक्ति से एक 315 बोर का कट्टा तथा कुल 02 नग जिन्दा 315 बोर का कारतूस जप्त किया गया। कट्टा कारतूस के सम्बंध मे लायसेंस पूँछा गया तो नही होना बताया और आरोपी से जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के बारे मे जानकारी ली गई तो आरोपी ने उपरोक्त के बारे मे कोई बैध आदेश की जानकारी नही दे सका जिसे दिनांक 21.07.2021 की शाम रात्रि मे धारा 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 तथा धारा 188 भादवि. का आरोपी प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक 22.07.2021 को सउनि. मान सिह एवं टीम द्वारा माननीय न्यायालय पन्ना मे पेश किया जाकर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
बरामद मालः- एक 315 बोर का देशी लोहे का बना कट्टा एव 02 नग 315 बोर के जिंदा कारतूस तथा एक अदद प्लेटिना मोटर साइकिल कुल कीमती 23300/- रू का जप्त किया गया है।
सराहयनीय योगदानः-
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर निरी. डी के सिह, उनि सुरेन्द्र सिह परिहार सउनि मान सिह, प्रआर. अनिल बागरी, बाबूलाल प्रजापति, आर. दिलीप शर्मा, संजय बघेल, राजू साहू, सत्यवीर सिंह, आदित्य कुशवाहा, नीरज बागरी, अमर सिह, बीनस पाण्डेय सैनिक कोमल प्रजापति का सराहनीय योगदान रहा।
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