अभियान मोड में लंबित राजस्व प्रकरणों का हो निराकरण लंबित वसूली के लिये कुर्की एवं जप्ती की कार्यवाही करें एसडीएम, तहसीलदार तथा नगरपालिका संयुक्त रूप सेे बकायादारों से वसूली करें
कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर ने शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि जो देनदार लंबित बकाया राशि नहीं चुका रहे है तो ऐसे देनदारों की संपत्तियों की कुर्की एवं जप्ती की कार्यवाही प्राथमिकता से करें। इसके लिये एसडीएम, तहसीलदार तथा नगरपालिका अधिकारी संयुक्त रूप से प्रभावी एवं बड़ी कार्यवाही करते हुये बड़े बकायादारों से वसूली करें। देनदारों से पोस्ट डेटेड चेक नहीं लें। जिनके चेक बाउंस होते हो उन पर भी कार्यवाही करें।
इसीतरह लंबित राजस्व प्रकरणों का समाधान अभियान के रूप में समय सीमा में करें। 5 वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को सुनवाई का मौका देते हुये स्पीकिंग आर्डर जारी करते हुये निराकरण करें और अभियान के रूप में लंबित राजस्व करों की वसूली करें।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण में ग्राहिता स्थिति में ही निराकरण कार्यवाही पर जोर दें। राजस्व न्यायालयों का आकस्मिक निरीक्षण करें। रीडर के पास फाइले लंबित न रहें, रेण्डम जांच करें। बैठक में तहसीलदार के पास लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुये इनके समाधान पर जोर दिया गया। राजस्व से जुड़े प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण हो। लंबित नामांतरण प्रकरणों का समाधान 15 से 20 जनवरी तक अभियान के रूप में करते हुये समाधान कार्यवाही पोर्टल पर अंकित करें।
राजस्व प्रकरणों के संबंध में दी जाने वाली पेशियों पर भी नियंत्रण लगाये। समीक्षा में नामांतरण और बंटवारे प्रकरणों में पिछड़ी तहसीलों को त्वरित निराकरण के लिये अभियान चलाने और जो प्रकरण हल नहीं हो सकते उन्हंे खारिज करने के निर्देश दिये गये। बंटवारे से जुड़े प्रकरणों में खसरे को आधार बनाते हुये तरजीह दें। 2 से 5 वर्ष के लंबित प्रकरणों की रिव्यू समीक्षा करते हुये निराकरण करें।
धारणाधिकार में मिशन मोड में हो कार्यवाही
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने धारणाधिकार के लंबित प्रकरणों का समाधान मिशन मोड में करने और आगामी सप्ताह का एक दिन तय करते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अभियान में एसडीएम भी की जा रही कार्यवाही का आकस्मिक निरीक्षण करें। सारा में लगने वाले आवेदन को पोर्टल पर दर्ज कराये। लंबित भू-राजस्व वसूली के लिये तहसील की मांग की समीक्षा करें।
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