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युवक की अंधी हत्या का खुलासा, पुरानी बुराई के चलते हुई थी युवक की हत्या,

 विवरण: प्रकरण में दिनांक 22/02/2022 की थोडापुरवा तिराहा के पास कुटने बांधान के पास राजनगर बकुलनगर रोड के किराने बनी नाली में एक अज्ञात शव अधजले अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुँचकर सूचनाकर्ता कल्ली चौकीदार पिता सुकरता बसोर उम्र 52 साल निवासी ग्राम की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जॉन में लिया गया था मर्ग जाँच के दौरान दिनांक 23/02/2022 को की पहचान रवि चौरसिया पिता धर्मदास चौरसिया उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं0 4 मलहरा के रूप में मृतक के भाई सुभम चौरसिया के द्वारा की गई। एवं मृतक के भाई सुभम चौरसिया, मेरे भाई पंकज चौरसिया एवं प्रवेश चौरसिया के कथनों एवं पीएम रिपोर्ट मर्ग जाँच पर आरोपी राजबहादुर उर्फ र कुशवाहा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 56/2022 धारा 302,201 ता0हि0 का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।


कार्यवाही का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अति. पु.अ. महोदय एवं श्रीमान एसडीओपी महोद खजुराहो के दिशा निर्देशानुसार मामले की विवेचना हेतु मय स्टाफ के रखना होकर आरोपी की तलाश हेतु ग्राम गौरारी पहुँचकर आरोपी राजबहादुर उर्फ रम्मू कुशवाहा की तलाश किया। जिसके दस्तयाव होने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिसने एक वर्ष पूर्व हुये मृतक रवि चौरसिया पिता धर्मदास चौरसिया उम्र 32 साल निवासी गढीमलहरा से विवाद की बुराई पर से बदला लेने की नियत से अपने साहू बालकिशन उर्फ पुग्यू कुशवाहा निवासी लखरापुरवा एवं साले लखन कुशवाहा निवासी भुवानीपुरवा बसारी के साथ फोन पर बदला लेने की योजना बनाकर मृतक रवि चौरसिया को चार पहिया गाडी सिखाने के बहाने संजू की के पास बुलाकर अपने साथ लेकर लम्रापुरखा राजनगर आकर अपने साहू पुस्सू उर्फ बालकिशन एवं साले लखन कुशवाहा के साथ मिलकर कुल्हाडी, डंडो से मारपीट कर मफलर से गला दबाकर हत्या करना एवं शव को अपनी बुलरो जीप क्रमांक सीजी 10 टी 1893 से लेजाना गाडी खराब होने पर अपने दूसरे साहू मंगलदीन कुशवाहा निवासी लखुरापुरवा से दूसरी टवेरा गाडी क्रमांक यूपी 80 एबाई 0107 से बुलरो गाड़ी सेब को टवेरा गाड़ी में रखकर थोडापुरवा तिराहा के पास कुटने बांधान के पास राजनगर लवकुशनगर रोड केबीनाली में को डालकर सबूत मिटाने एवं मृतक की पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाना बताया।


प्रकरण सदर में संलिस समस्त आरोपीगण राजबहादुर उर्फ रम्म कुशवाहा पिता पुंटी कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी गौडारी थाना महाराजपुर, आरोपी बालकिशन उर्फ पुस्सु पिता लल्लू कुशवाहा उम्र 33 बाम मंगलदीन कुशवाहा पिता ग्यादीन कुशवाहा उम्र 35 साल निवासीगण लखूरापुरवा राजनगर थाना राजनगर एवं लखन कुशवाहा पिता हरजू कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी भुमानीपुरवा बसारी थाना बमीठा की कर मामले में प्रयुक्त वाहन बुलेरो क्रमांक सीजी 10 टी 1893 एवं टवेरा गाडी क्रमांक यूपी 80 एमाई 0107 एवं घटना में प्रयुक्त आलाजर्व लोहे की कुल्हाडी एवं डंडा जस किया गया हैं। गिरफ्तार सुदा आरोपीगणों को जैबार पर पेश किया गया। महत्वपूर्ण भूमिका -


प्रकरण सदर की विवेचना, साक्ष्य संकलन, आरोपियों की गिर0 में एसडीओपी महोदय खजुराहो श्री मनमोहन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दीपक यादव कावा उनि. राजेश तिवारी, सउनि0 विनोद सिंह, कावा प्रआर0 -28 सूर्यप्रकाश बाजपेयी, आर0 1166 संजय सिंह, आर0 1139 प्रभात, आर0 चालक 630 नारायन सिंह की विशेष भूमिका रही।



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