लोकसेवा की जानकारी नहीं देने पर कलेक्टर ने की कार्यवाही
कलेक्टर एंव द्वितीय अपीलीय अधिकारी छतरपुर ने बताया कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय के भीतर निराकरण करना है। पदाभिहित अधिकारी वन संरक्षक द्वितीय अपीलीय अधिकारी वन वृत्त
के अधिसूचित सेवाओं के 01 आवेदन समय-सीमा बाहर होने के कारण तथा सेवाओं को समय सीमा में प्रदान नहीं करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र के प्रति उत्तर में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त अधिकारी ने वन्य प्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि के भुगतान में शस्ति अधिरोपित की है। इनके कुल 1 आवेदन के निराकरण में विलम्ब किया है, जोकि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 7(1)(ख) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किये जाने के अधीन है।
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