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ललौनी सरपंच को कोर्ट ने भेजा जेल--

 छतरपुर। ललौंनी सरपंच कैलाश सिंह चैक बाउंस के एक मामले में शनिवार को जिला अदालत में हाजिर हुए थे। सरपंच के द्वारा जमानत की अर्जी भी पेश की गई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर अगली तारीख नियत करते हुए सरपंच को जेल भेज दिया है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अम्बिकेश मिश्रा निवासी सटई रोड छतरपुर ने एक चैक बाउंस का मामला छतरपुर अदालत में पेश किया था कि सरपंच कैलाश सिंह के द्वारा तीन लाख रुपए उधार लिए थे। उधारी के रुपए चुकाने के लिए कैलाश सिंह ने अम्बिकेश को 11 जून 2016 को तीन लाख रुपए की चैक दी थी। जब अम्बिकेश ने अपने बैंक खाता में चैक जमा की तो बैंक द्वारा कैलाश सिंह के खाते में पर्याप्त धनराशि नही होने से चैक का भुगतान करने से मना कर दिया था। इस धोखा धड़ी करने पर अम्बिकेश ने धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत कोर्ट में मामला पेश किया था। करीब एक साल पहले कैलाश सिंह उक्त मामले में हाजिर नही हुए तब कोर्ट ने कैलाश सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। शनिवार को कैलाश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत की अर्जी लगाई। न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह यादव की अदालत ने सरपंच कैलाश सिंह को जेल भेजते हुए 07 मार्च 2022 की तारीख जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए नियत की है।


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