भवन निर्माणकर्ता विधिवत अनुमति लें अन्यथा सामग्री होगी जब्त, लगेगी पेनल्टी
जिले के नगरीय निकायों में निर्माणाधीन भवन कार्य में संबंधित नगरपालिका एवं नगरीय निकायों से सक्षम स्वीकृति ली जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के किये जा निर्माण कार्य के मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर छतरपुर श्री संदीप जी आर के निर्देश के परिपालन में नगरपालिका नौगांव द्वारा क्षेत्र के विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये सक्षम स्वीकृति की जांच की गई। स्वीकृति नहीं पाये जाने पर निर्माणकर्ता को भवन निर्माण की सक्षम स्वीकृति लेने के संबंध में विधिवत रूप से लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दियेे गये। सक्षम स्वीकृति नहीं लेने वाले निर्माणकर्ताओं के सामग्री जब्त की जाएगी और विधिवत रूप से दण्ड भी आरोपित किये जाएगे।
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