नगरीय निकायों की मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर जाना होगा प्रतिबंधित निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचनों की प्रथम एवं द्वितीय चरण की मतगणना के दौरान मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पत्रकारगण भी शामिल हैं। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें।
जारी पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश न दिया जाए। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से संबंद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क के लिए मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व ही की जाती रही है, वह जारी रहेगी।
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