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दिव्यांगों को बस किराये में 50% छूट नही देने वाले बस संचालक ने गलती स्वीकारी कलेक्टर के निर्देश पर 3 दिन आरटीओ कार्यालय में बस रखी गई शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही

 कलेक्टर संदीप जीआर ने दिव्यांगों द्वारा बस में 50% किराये की छूट नही मिलने पर आई शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया और बस को जब्त करते हुए आरटीओ में 3 दिन रखा और बस मालिक के गलती स्वीकार करते हुए दिव्यांगजनों के सामने किराये में छूट देने और आदेश का पालन करने की बात कही। तत्पश्चात समझाइश देते हुए बस को छोड़ा गया।  कलेक्टर द्वारा दिये गए निर्देशों के परिपालन में बसों में इस आशय के स्टीकर और जानकारी अंकित कराई जा रही है। प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय राजीव सिंह ने बताया कि जागरूकता के लिए रविवार को आरटीओ व सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संयुक्त महाअभियान भी बस स्टैंड पर चलाया जाएगा जिसमें दिव्यांगों को मिलने वाले 50 प्रतिशत के किराये की जानकारी अंकित करते बस स्टाफ व संचालकों को जागरूक किया जायेगा। दिव्यांगजन की सुविधा के लिए पूर्व में जारी हेल्पलाइन नम्बर 07682-246517 पर समस्या होने कार्यायलीन समय पर दिव्यांग सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें हैं।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री जीआर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी प्रकार कि बसों में दिव्यांग व्यक्तियों को किराए में दी जाने वाली छूट की जानकारी अंकित कराएं तथा सभी बस मालिकों से निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें। अगर किसी भी संबंधि बस में आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही कि जाए। दिव्यांगजन  को किराए में छूट का लाभ लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन इस प्रमाण पत्र के लिए स्वयं या संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालय में आवेदन देते हैं जो उन्हें प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत किराये की छूट प्रक्रम बस सेवाओं द्वारा दी जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।



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