म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के गत वर्ष संपन्न आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई निक्षेप राशि 6 माह में संबंधित व्यक्ति क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से तुरंत प्राप्त करें अन्यथा जमा राशि राजसात होगी।
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